नियम तोड़े तो इंदौर के न्यू बॉर्न केयर सेंटर की सोनोग्राफी मशीन सील, नोटिस जारी
इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने PCPNDT एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर डायमंड कॉलोनी, जंजीरवाला चौराहा स्थित न्यू बॉर्न केयर सेंटर की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील कर दी। संचालक और चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की टीम एक नवजात देखभाल केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंची। जांच पूरी होते-होते वहां की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन पर सील लग चुकी थी।
मामला इंदौर के जंजीरवाला चौराहा का है। यह कार्रवाई उस कानून के तहत हुई, जो गर्भ में लिंग जांच रोकने के लिए बना है। तो निरीक्षण में ऐसा क्या मिला?
विज्ञापनआपका बिज़नेस, पूरे इंदौर की नज़र मेंसूर्योदय न्यूज़ पर विज्ञापन दें — वेबसाइट, YouTube, Instagram और Facebook पर।रेट जानें →कहां हुई कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डायमंड कॉलोनी, जंजीरवाला चौराहा स्थित न्यू बॉर्न केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान PCPNDT एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जानकारी सामने आई।
इसके बाद विभाग ने सेंटर की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया।
निरीक्षण में क्या मिला
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव प्रसाद हसानी के मुताबिक केंद्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया। सोनोग्राफी मशीन के इस्तेमाल को लेकर नियमों का उल्लंघन पाया गया।
केंद्र के संचालक और पंजीकृत चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
PCPNDT एक्ट क्यों अहम है
PCPNDT एक्ट गर्भ में भ्रूण के लिंग की जांच और उसके खुलासे पर रोक लगाता है। इसके तहत हर सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन, तय जगह पर इस्तेमाल और हर जांच का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है।
नियम तोड़ने पर मशीन सील होने से लेकर पंजीयन रद्द होने और केस दर्ज होने तक की कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अभी तक लिंग जांच का कोई आरोप सामने नहीं आया है; कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर हुई है।
इसी दिन इंदौर के वी वन अस्पताल पर प्रशासन की कार्रवाई की खबर भी सामने आई।
विभाग ने क्या कहा
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद PCPNDT एक्ट के प्रावधानों का पालन पक्का करना और नियम तोड़ने वालों पर ज़रूरी कार्रवाई करना है।
सेंटर संचालक की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उनका पक्ष आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी।
आगे क्या
नोटिस के जवाब के बाद विभाग तय करेगा कि मशीन की सील हटेगी या केंद्र पर और सख्त कार्रवाई होगी। शहर के दूसरे सोनोग्राफी केंद्रों पर भी जांच हो सकती है।
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